आम सभा, भोपाल : टीला जमालपुरा पुलिस द्वारा सिंधी कालोनी चौराहे पर वाहन चैकिंग के दौरान एक डिसकवर मोटर साईकिल को रोक कर चैक किया उक्त वाहन पर रजिस्ट्रेशन नम्बर MP04 KM 3934 लेख किया हुआ था वाहन चालक से वाहन के दस्तावेज मागंने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सका ना ही वाहन के सबंध में कोई जानकारी दे सका। संदेह होने पर उक्त वाहन पर लेख रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर VDP पोटल से सर्च करने पर इस नम्बर का वाहन बरखेडा निवासी नीरज प्रसाद के नाम पंजीकृत होना पाया गया।
मौके पर वाहन चालक मोहम्मद अकरम पिता मोहम्मद रफीक निवासी काजी कैम्प भोपाल ने सांघी बजाज एम.पी. नगर का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमे यह स्पष्ट लेख था की उक्त डीसकवर मोटर साईकिल BS3 माडल का होने से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार परिवहन विभाग में पंजीकृत न हो पाने के कारण मोहम्मद अकरम को स्क्रेप (कबाड में तोडने) के लिये दिया गया था किन्तु आरोपी मोहम्मद अकरम द्वारा पुलिस कार्यवाही से बचने के लिये कुट रचित पंजीयन नम्बर MP04/KM3934 लेख कर वाहन चलाते पाया गया।
इस तरह आरोपी ने कुट रचना किया आरोपी का यह कृत्यु धारा 473 भादवि. के तहत दण्डनीय पाया जाने से आरोपी मोहम्मद अकरम पिता मोहम्मद रफीक उम्र 38 साल नि. म.न. 07/02 गणगोल वाली बाबडी मोइन मदरशा मस्जिद के पास कांजी कैम्प थाना हनुमानगंज भोपाल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 306/2020 धारा 473 भादवि. का पंजीबद्ध कर आरोपी को प्रकरण सदर में गिरफ्तार किया गया।
सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी टीला राधेश्याम रैगर,सउनि.दयाशंकर पाण्डेय, प्र.आर.मान सिंह मालवीय की सराहनीय भूमिका रही।