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बिजली कटौती के मुद्दे पर शख्स को सोशल मीडिया पोस्ट करना पड़ा भारी, राजद्रोह की धारा में हुई गिरफ्तारी

छत्तीसगढ़: 

बिजली कटने को लेकर कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में एक 53 साल के शख्स को गिरफ्तार किया गया है. शख्स पर राजद्रोह के भी आरोप हैं. यह जानकारी पुलिस ने दी है. आरोपी का नाम मांगेलाल अग्रवाल है और वह छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले का रहने वाला है. उसे गुरुवार शाम को गिरफ्तार किया गया. उसका अपराध यह है कि उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि राज्य सरकार की इनवर्टर बनाने वाली कंपनी से सांठगांठ है.

वीडियो में अग्रवाल यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक इनवर्टर बनाने वाली कंपनी से सांठगांठ है जो राज्य सरकार को पैसे देती है. आरोप है कि अनुवंध के तहत हर घंटे और 2 घंटे में 10 से 15 मिनट की बिजली कटौती की जाती है. ऐसा होने से इनवर्टर की बिक्री बढ़ जाएगी.

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अग्रवाल पर यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की शिकायत के बाद की गई है. पावर कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात शख्स सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दे रहा है और अफवाह फैलाकर सीएम भूपेश बघेल  की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है.

जिसके बाद अग्रवाल को धारा 124ए(राजद्रोह) और 505/1/2(सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा) के तहत गिरफ्तार किया गया. वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने इस घटना पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसे इमरजेंसी जैसे हालात बताया है.

कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, ‘यह मामला बिजली के कटने से संबंधित नहीं है बल्कि यह सरकार को जानबूझकर बदनाम करने का मामला है. अगर गिरफ्तार व्यक्ति के पास अपने बयान को समर्थन करने वाला कोई सबूत है तो उसे जनता के सामने इन्हें रखना चाहिए. आज बीजेपी की सच्चाई सबके सामने है और इसने यह सिद्ध किया है कि बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इस तरह की अफवाहों के पीछे है. बीजेपी को राज्य के लोगों से माफी मांगनी चाहिए.’

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वहीं पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक चंद्रकार ने कहा, ‘सरकार बीजेपी पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी से भागने की कोशिश कर रही है. यह इमरजेंसी जैसे हालात हैं. हम इसका विरोध करेंगे. हम लोगों के लिए लड़ेंगे.’

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी इस मामले में बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘सभी को अपनी बात कहने का हक है. अगर कोई व्यक्ति अपनी राय जाहिर करता है तो राजद्रोह का मामला उस पर नहीं बनना चाहिए. यह हमारे मैनिफेस्टो में था कि धारा 124ए को खत्म किया जाएगा.

सीएम ने कहा, ‘मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो मैंने इस पर नाराजगी जाहिर की और ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि लोगों को सोशल मीडिया का प्रयोग अफवाह फैलाने के लिए नहीं करना चाहिए . इसके लिए अलग से कानून हैं और उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

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