Thursday , December 5 2024
ताज़ा खबर
होम / देश / RBI: सुप्रीम कोर्ट ने की रिजर्व बैंक की खिंचाई, RTI के तहत जानकारी नहीं देने का मामला

RBI: सुप्रीम कोर्ट ने की रिजर्व बैंक की खिंचाई, RTI के तहत जानकारी नहीं देने का मामला

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक की खिंचाई की है। कोर्ट ने ने उसके 2015 के ऑर्डर को न मानने को बहुत गंभीरता से लिया है। रिजर्व बैंक को उसके बैंक के इंस्पेक्शन रिकॉर्ड की जानकारी को आरटीआई के तहत देने के लिए कहा गया था। अगर इस आदेश के पालन में देरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से लेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजर्व बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे बैंक की वार्षिक जांच रिपोर्ट की जानकारी देने से मना नहीं कर सकता है। अगर मना किया तो ये कोर्ट की अवमानना होगा। ये फैसला एल नागेश्वर राव और जस्टिस एमआर शाह की बैंच ने दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)