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मैरिज गार्डनों में मुख्य द्वार पर चस्पा करें आदेश की प्रति – कलेक्टर

आम सभा ब्यूरो/ग्वालियर ।

रात्रि 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी जब्ती की कार्रवाई

कलेक्टर  अनुराग चौधरी ने मैरिज गार्डन संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों के तहत मैरिज गार्डनों का संचालन होना चाहिए। अन्यथा संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। मैरिज गार्डनों के मुख्य द्वार पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए, ताकि आयोजकों को भी नियमों की जानकारी दी जाए। उन्होंने एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि मैरिज गार्डन चिन्हित करें और उन्हें नोटिस जारी करें। मैरिज गार्डन संचालकों को समय पर नोटिस का जवाब देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। बैठक में एडीएम  संदीप केरकेट्टा, एसडीएम  सी.बी. प्रसाद,  प्रदीप तोमर भी उपस्थित थे।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर  अनुराग चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक  नवनीत भसीन ने मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। संचालक एक व्यक्ति नियुक्त करें जो रात्रि 10 बजे के बाद संबंधित क्षेत्र के थाने में यह जानकारी दें कि डीजे बंद कर दिया गया है। साथ ही डीजे वाले को इसे चलाने के लिए अनुमति लेना होगी। बिना अनुमति के डीजे बजाने पर जब्त कर लिया जायेगा।

कलेक्टर  अनुराग चौधरी ने निर्देश दिए है कि सर्वोच्च न्यायालय के मानकों का ध्यान रखा जाए। मैरिज गार्डनों में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। साथ ही पार्किंग स्थल को दर्शाने वाला शाइन बोर्ड भी लगाएं। इसके अलावा सीसीटीव्ही कैमरे होना चाहिए। यदि सीसीटीव्ही कैमरे लगे हैं और खराब स्थिति में हैं तो उनको ठीक कराएं और जहां नहीं हैं वहाँ सीसीटीव्ही कैमरे लगवाएं। कचरा निष्पादन के लिए भी पूरी योजना रखें। जिन मैरिज गार्डन वालों ने डायवर्सन शुल्क जमा नहीं किया है वे तुरंत जमा करें। अन्यथा प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करेगा।
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि मैरिज गार्डनों में अव्यवस्था के कारण सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है तो मैरिज गार्डन संचालक, डीजे वाले, आयोजक तीनों को आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। इसलिए संचालक मैरिज गार्डनों में वॉलेन्टियर नियुक्त करें।

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