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नन रेप केस: आरोपी बिशप मुलक्‍कल को जमानत, हाईकोर्ट ने केरल आने पर लगाई रोक

केरल के बहुचर्चित नन रेप मामले में केरल हाईकोर्ट ने आरोपी फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी है. जालंधर डायसिस के पूर्व बिशप मुल्लकल को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया है. केरल हाईकोर्ट ने मुल्लकल के केरल आने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही मुलक्कल को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.

बता दें कि नन ने 54 साल के बिशप पर 2014 से 2016 के बीच रेप और अप्राकृतिक सेक्स करने का आरोप लगाया था. जून में कोट्टयाम पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नन ने आरोप लगाया था कि बिशप ने मई 2014 में कुराविलंगाड गेस्ट हाउस में उनका रेप किया और बाद में भी यौन शोषण करते रहे.

कुछ दिनों पहले मुलक्कल की जमानत याचिका केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. तीन दिनों की पूछताछ के बाद उन्हें 21 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में 24 सितंबर को उन्हें दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

पिछले महीने छोड़ी थी बिशप की जिम्मेदारी
इस मामले में पीड़िता नन ने पोप के राजदूत नुनेशिया गिय्मबटिस्टा को 8 सितंबर को पत्र लिखकर अपनी परेशानियों और तकलीफों का जिक्र करते हुए न्याय की गुहार लगाई थी. 7 पन्नों की इस चिट्ठी में नन ने लिखा, ‘ऐसी कई बहनें और महिलाएं हैं, जो चुपचाप यौन शोषण को सह रही हैं, क्योंकि उनके पास उन लोगों का विरोध करने की क्षमता नहीं है, जिनसे उनके सम्मान और देखभाल की उम्मीद की जाती है.’

वेटिकन तक बात पहुंचने के बाद आरोपी बिशप ने 15 सितंबर को पोप को पत्र लिखकर कुछ वक्त के लिए पदमुक्त होने की मांग की थी.

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