
आम सभा, हरिओम त्यागी, ग्वालियर । दिव्यांगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए 14 फरवरी को बिरलानगर स्थित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र में आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का मोबाइल कोर्ट (चलित न्यायालय) लगेगा।
मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई इस दिन प्रात: 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक चलेगी। कलेक्टर भरत यादव ने दिव्यांगों के लिए लगने जा रहे मोबाइल कोर्ट के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिक से अधिक दिव्यांगजन अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकें।
संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण राजीव सिंह से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी शिकायतों की सुनवाई की जायेगी। साथ ही 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों के नि:शुल्क एवं उचित वातावरण में शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, शासकीय विभागों में रोजगार व नौकरियों में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण एवं दिव्यांगता की वजह से किसी भी प्रकार का भेदभाव से संबंधित शिकायतों सहित अन्य ऐसी शिकायतों की सुनवाई होगी, जिनसे दिव्यांगों के अधिकारों का हनन होता हो।
इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम के तहत जारी शासकीय आदेशों व निर्देशों में प्राप्त अधिकारों व सुविधाओं से संबंधित शिकायतों की सुनवाई भी मोबाइल कोर्ट द्वारा की जायेगी।