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श्रम विभाग द्वारा चंदेरी साड़ी निर्माता को गुमास्ता कानून में रियायत देने का निवेदन

– चंदेरी साड़ी निर्माता संघ चंदेरी

आम सभा, विशाल सोनी, चंदेरी। वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण संपूर्ण भारत में केन्द्र सरकार द्वारा लाक डाउन लागू किया गया था। जिसके अंतर्गत समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान करीब ढाई महीने से बंद थे,अब सरकार ने धीरे धीरे रियायत देकर अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने का आदेश दिया है। व्यापारी वर्ग ने भी लाकडाउन के दौरान बंद प्रतिष्ठान के बाद यही समझा कि यह लाक डाउन के लिए ही आदेश है।

जबकि यह आदेश श्रम विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 2020/02/06.06.2020 के अनुसार सप्ताह में एक दिन रविवार को बाजार बंद रखने का आदेश दिया गया है।जो गुमास्ता कानून के तहत आता है और व्यापारी वर्ग ने भी इस नियम के अनुसार अपनी ओर से भी आगे आकर सप्ताह में एक दिन बाजार बंद रखने का अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी देवेंद्र सिंह से मुलाकात कर इसमें अपनी सहमति दी थी कि सप्ताह में एक दिन रविवार को हम लोग अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे।

हर व्यापार के साथ एक ही दिन बंद रखने पर समस्या

चंदेरी मप्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी है चंदेरी में सामान्यतः सप्ताह के अंत में अर्थात शनिवार एवं रविवार को पर्यटकों का आवागमन सर्वाधिक होता है रविवार का अवकाश पर्यटक की सुविधा एवं इससे जुड़े अन्य छोटे-मोटे व्यवसाय को प्रभावित करेगा।

ऐतिहासिक महत्त्व के साथ-साथ हाथ करघा से निर्मित चंदेरी साड़ियां भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है इस उद्योग से जहां एक और लगभग 12000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है वही दूसरी ओर चंदेरी के कुल व्यापार में इसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है।

इसी बात को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे महेश्वर खजुराहो पचमढ़ी मांडू औरछा में रविवार को अवकाश नहीं रखा गया है। चंदेरी साड़ी निर्माता संघ ने श्रम विभाग के माध्यम से निवेदन किया है कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए और चंदेरी साड़ी के प्रतिष्ठान के साथ-साथ उससे संबंधित दुकान भी जैसे होटल नाश्ते चाय आदि की दुकान को खोलने का आदेश जारी किया जाये।

वैसे भी इस लाक डाउन के दौरान चंदेरी साड़ी का व्यापार रसातल में पहुंच चुका है व्यापारी के साथ साथ यहां बुनकरों के हालात सोचनीय स्थिति में पहुंच चुके है। इन ढाई महीने में चंदेरी साड़ी का व्यापार भी दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। अब लाक डाउन को धीरे धीरे अपलाक किया जा रहा है तो उसमें भी रविवार का अवकाश घोषित करके चंदेरी साड़ी व्यापार के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मुश्किल से इस महामारी के समय पर्यटक सामान्यतः सप्ताह के अवकाश के दिन रविवार को ही सैर करने आते हैं ,और श्रमविभाग द्वारा जारी आदेश में रविवार का अवकाश होने के कारण चंदेरी साडी के व्यापार पर भारी असर पड़ रहा है।

चंदेरी साड़ी निर्माता संघ ने श्रम विभाग से मांग की है चंदेरी साड़ी निर्माता के प्रतिष्ठान को इस साप्ताहिक अवकाश से मुक्त रखा जाये, जिससे इस चंदेरी साड़ी के व्यापार में थोड़ी दिक्कत दूर हो सके। और साड़ी का व्यापार स्थानीय स्तर पर चल सके।

क्या कहता है Madhya Pradesh shops& Establishment Act 1958

पैरा 13 के अनुसार

दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 1 सप्ताह में छुट्टियां..

1. सप्ताह के एक दिन दुकाने और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे नियोक्ता वर्ष की शुरुआत में इस तरह के दिन को ठीक करेगा, इसे श्रम विभाग के इंस्पेक्टर को सूचित करेगा और इसे नोटिस में प्रमुखता से दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विशिष्ट स्थान पर प्रर्दशित करेगा। नियोक्ता तीन महीने में एक बार इस तरह के दिन के बाद नहीं होगा, श्रम निरीक्षक को वैकल्पिक रूप से सूचित करेगा और दुकान या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में नोटिस में बदलाव होगा यह अधिनियम मप्र सरकार ने 1958 में बनाया गया था और अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। बस एक ‌संशोधन जरूर हुआ है जब चंदेरी तहसील नहीं थी आज तहसील के साथ साथ विधानसभा भी है।

इस कानून के अनुसार दुकानदार भी अपना अवकाश तय कर सकता है

चंदेरी साड़ी निर्माता संघ ने श्रम विभाग को दिया आवेदन

चंदेरी साड़ी निर्माता संघ ने श्रम विभाग अशोकनगर के अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया है और साप्ताहिक अवकाश से मुक्त करने का निवेदन किया है।

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