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मध्यप्रदेश में रैड जोन और ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियां को जानिए

आम सभा, भोपाल : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश को दो जोन रैड एवं ग्रीन में बांटा गया है। रैड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। प्रदेश के शेष सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं। एक सप्ताह तक यहाँ बाजार बंद रहेंगे तथा इसके बाद समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

रैड जोन में अनुमत गतिविधियां

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि रैड जोन के अंतर्गत मोहल्ले की दुकानें, स्टैंडअलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी। मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाईन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन, होम डिलेवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा। साथ ही सभी स्वास्थ्यकर्मियों एवं सफाईकर्मियों का आवागमन, उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने की बसें तथा शासकीय एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे।

ग्रीन जोन में अनुमत गतिविधियां

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि ग्रीन जोन में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इन क्षेत्रों में अन्य कोई पाबंदी नहीं रहेगी, सभी दुकानें एवं बाजार खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां खुलेंगी, निजी व शासकीय कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन किया जा सकेगा। यदि किसी ग्रीन जोन जिले में पॉजिटिव प्रकरण बढ़ते है तो वह रैड जोन में परिवर्तित किया जा सकेगा। अपना जिला ग्रीन बना रहे इसके लिए सभी सावधानियां बरतें।

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