बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले के भगवानपुर थाने में ये मुकदमा कन्हैया और बजरंग दल समर्थकों के बीच मंगलवार शाम हुई हिंसक झड़प के बाद दर्ज कराया गया. आईपीसी की धारा 307 के तहत एफआईआर होने के बाद कन्हैया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे सकती है.
कन्हैया के खिलाफ मुकदमा बजरंग दल के संयोजक शुभम भारद्वाज की तरफ से दर्ज कराया गया है जिसमे कहा गया है कि संगठन के कार्यकर्ता सानू पर कन्हैया समर्थकों ने जानलेवा हमला किया. सानू के सिर में चोट लगी थी.
भगवानपुर थाने के एसएचओ दीपक कुमार ने कहा कि कन्हैया के खिलाफ धारा 307 के तहत दर्ज मुकदमा गैर जमानती है, इसलिए उन्हें सरेंडर करना होगा या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी.
मंगलवार शाम बेगूसराय में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और बजरंग दल समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है. इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं. वहीं कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए.
दरअसल कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ मंसूरचक में सभा कर वापस लौट रहे थे. इस दौरान भगवानपुर के दहिया के निकट बजरंग दल के कार्यकर्ता कन्हैया का विरोध कर रहे थे. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में जबर्दस्त झड़प हो गई, जिसमें बजरंग दल के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं. उधर कन्हैया के काफिले में शामिल छह गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए. इस मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.
कन्हैया कुमार बेगूसराय से 2019 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी हो सकते हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की राज्य ईकाई इसका ऐलान पहले ही कर चुकी है.
एक दिन पहले ही कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के डॉक्टरों ने बदसलूकी का आरोप लगाया था. वहां एआईएसएफ के नेता सुशील को देखने पहुंचे कन्हैया समर्थकों और गार्डों के बीच हाथापाई हो गई थी.
एम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टर अश्विनी पांडे ने कन्हैया और उनके समर्थकों के खिलाफ फुलवारी शरीफ थाने में केस दर्ज कराया है.