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झारखंड हाईकोर्ट से RJD सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका, जमानत अर्जी हुई खारिज

रांची।

रांची हाई कोर्ट से लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तीनों मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब लालू यादव मकर संक्रांति जेल में ही मनाएंगे। लालू प्रसाद की ओर से देवघर दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई गई थी। सीबीआइ के वकील राजीव सिन्हा ने कहा कि लालू की तीनों मामलों में बेल याचिका खारिज की गई है। कोर्ट ने चार जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित

रख लिया था और गुरुवार को दोपहर 12:00 बजे कोर्ट ने लालू की जमानत के मामले में आदेश देने के लिए नोटिफाई किया और उसके बाद उनके मामले में अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और खराब सेहत के आधार पर उन्होंने जमानत मांगी थी।

खबर मिलते ही पटना में राजद नेता और कार्यकर्ता निराश दिख रहे हैं। लालू यादव की जमानत पर सबकी नजरें टिकी थीं और राजद नेताओं को उम्मीद थी कि लालू को जमानत मिल जाएगी। लेकिन कोर्ट ने सबकी उम्मीद पर पानी फेर दिया है।

राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि  हमसब को उम्मीद थी कि कोर्ट से लालू प्रसाद को राहत मिलेगी। लालू जी की बेल रद होने से हमलोग आहत हैं।

लालू को जमानत नहीं मिलने का असर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच भी फंसा है और अब सीटों के बंटवारे में भी मुश्किल आ सकती है।

बता दें कि गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उनकी जमानत अर्जी पर रांची हाईकोर्ट में पिछले शुक्रवार को सुनवाई हुई थी और लंबी चली बहस के बाद कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। देवघर, दुमका और चाईबासा मामले में लालू की तरफ से जमानत की अर्जी फाइल की गई थी और खराब सेहत का भी हवाला दिया गया था ।

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