आम सभा, भोपाल : जिला भोपाल के न्यायाधीश श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने आरोपी बाबू उर्फ राजेश योगी उम्र 35 वर्ष पिता बलराम योगी, सुगना योगी पत्नि बलराम योगी उम्र 47 वर्ष, आरती योगी पुत्री बलराम योगी उम्र 26 वर्ष निवासी पलदा नाका पवनपुरी कॉलोनी हनुमान मंदिर वाली गली, थाना संयोगितागंज इन्दौर, को धारा 498 ए भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से तथा पति बाबू उर्फ राजेश योगी को धारा 4 द.प्र.ह. 1961 के अन्तर्गत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 06.03.2014 को महिला थाने में रिपार्ट दर्ज करायी थी कि उसका विवाह राजेश योगी के साथ हुआ था उसके पिता ने विवाह में 05 लाख का दहेज, मोटरसाइकल व आभूषण दिया था लेकिन उसके ससुराल पहॅुचने पर उसकी सास-ससुर, ननंद और पति उसके साथ गाली गलोच कर मारपीट करने लगे।
वे लोग दहेज कम लाने की बात को लेकर फरियादी को नही रखना चाहते थे जिसके कारण वह 05 वर्षो में मात्र 06 माह तक अपने ससुराल रह पायी थी। दिनांक 25.12.2013 को जब उसका पति उसको लेने आया तो एकांत में बुलाकर उससे पुन: दहेज की मांग की और कहा कि जब तक दहेज नही दोगी तब मेरे घर मत आना। क्षुब्ध और मजबूर होकर फरियादी ने कानून की शरण ली।