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दिल्ली-NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली:

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार करते हुए राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया. इसके साथ ही कोर्ट ने परिवहन विभाग को ऐसे वाहन सड़कों पर पाये जाने पर उन्हें जब्त करने का भी निर्देश दिया.  कोर्ट ने परिवहन विभाग से ऐसी गाड़ियों की पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डालने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करती इसलिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सोशल मीडिया एकाउंट बनाना चाहिए जिसमें लोग प्रदूषण से जुड़ी शिकायत कर सकें.

आज मामले की एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को जानकारी दी कि NGT ने 2015 में ये आदेश दिया था लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया. जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी की, “एनसीआर की हालत रोज़ खराब होती जा रही है. हम रोज़ मीडिया में देखते हैं कि हवा इतनी खराब है कि सुबह की सैर करना भी नुकसानदेह हो गया है.” इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था.

बता दें कि हाल में ही बढते प्रदूषण और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया ता. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि देशभर में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज (बीएस) 4 श्रेणी के वाहनों की बिक्री पर पाबंदी होगी.

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