दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत का बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया और उनके बयान को दर्ज कराने की तारीख 31 अक्टूबर तय की। रमानी ने अकबर पर करीब 20 साल पहले यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान अकबर की वकील ने रमानी के ट्वीट्स और आरोपों को मानहानि बताया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर की वकील गीता लूथरा की दलीलों पर विचार किया। लूथरा ने यह आरोप लगाने के लिए रमानी के विभिन्न ट्वीट का जिक्र किया कि उनसे पूर्व केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री की प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति हुई है।
पूर्व विदेश राज्य मंत्री की वकील गीता लूथरा ने कहा, प्रिया रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट किए हैं, और उनके दूसरे ट्वीट को करीब 1200 लोगों ने लाइक किया। प्रिया द्वारा किए ट्वीट अकबर के व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं। इन्हीं ट्वीट्स का जिक्र देश-विदेश की मीडिया ने भी अपने लेखों में किया है। जब तक रमानी सच सबित नहीं कर देतीं तब तक उनके ट्वीट्स मानहानि वाले ही माने जाएंगे।
वकील ने कहा प्रिया के आरोपों की वजह से एमजे अकबर की 40 पुरानी इमेज को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि अकबर ने बुधवार को विदेश राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।