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भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमा में रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, मार्केट 5 दिन खुलेंगे

– मार्केट 5 दिन खुलेंगे, शनिवार और रविवार को लॉक डाउन रहेगा

– कंटेनमेंट क्षेत्रों से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी

– कलेक्टर श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए

आम सभा, भोपाल। जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ।

पूर्व में घोषित लॉकडाउन कंटेनमेंट क्षेत्रों में जारी रहेगा एवं बैरिकेडिंग लगाकर सख्त रूप से पैरामीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएगा । मेडिकल इमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवागमन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का आवागमन उक्त क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा । कंटेनमेंट क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal. nic.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान , समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बार ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे |

जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभाव शील रहेगा। समस्त शनिवार एवं रविवार को प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाता है उपरोक्त रात्रि कर्फ्यू एवं शनिवार रविवार कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा सांची पार्लर मेडिकल स्टोर अस्पताल इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन इंडस्ट्री के संचालन निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियां एवं परिवहन उदाहरण मंडीदीप एवं पीलूखेड़ी में कार्यरत लेबर व कर्मचारियों का आवागमन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे से व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन परिवहन लोडिंग/ अनलोडिंग कार्य एवं व्यक्तियों के एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन/ बस स्टैंड से अपने गंतव्य तक आवागमन पर उपरोक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।

जिले में 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं,और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में समस्त शासकीय /अर्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों को ( केंद्र शासन संबंधित कार्यालय सहित) 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति रहेगी । सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी परंतु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी । राज्य स्तरीय कार्यालय यथा मंत्रालय, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में स्थित कार्यालयों का संचालन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित नियमों के अनुरूप होगा । समस्त स्टाफ को आरोग्य सेतु एप उपयोग करना अनिवार्य है।

अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग/संस्था यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,टेलीकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएं, कार्यालयों के लेखा शाखा (भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु) एटीएम (वाहन) आदि कार्यालयों को शत प्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति रहेगी।

जिले में स्थित समस्त दुकाने, शॉपिंग मॉल, सिंगल अथवा मल्टीब्रांड होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि को सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट एवं शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 50% तक की क्षमता से बैठक व्यवस्था की अनुमति रहेगी और लोगो के बीच 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा । समस्त दुकानों में एक समय में कम से कम न्यूनतम व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए एवं 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना आवश्यक होगा।

होटल, रेस्टोरेंट एवं शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, स्पा पार्क, बार, ऑडिटोरियम,असेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग एरिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा जारी एस ओ पी एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है ।

जिले में समस्त क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति रहेगी ।आमजन के लिए मूर्ति,धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी तथा प्रसाद, चरणामृत छिड़काव आदि का वितरण वर्जित रहेगा। फूल, नारियल, अगरबत्ती,चादर,चुनरी आदि चढ़ाने एवं घंटी बजाने की अनुमति नहीं रहेगी । कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा एवं ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति, झांकी, ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे । सर्व संबंधित अपने घरों में पूजा, उपासना कर सकेंगे । धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हो साथ ही उपासना स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

अधिक भीड़, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने एवं हायर सिंगिंग, गुरुवाणी गाने की अनुमति नहीं रहेगी । किसी भी प्रकार के समारोह का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा । मस्जिदों में नमाज के लिए घर से वजू करके आना होगा ।अभिवादन के लिए एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । समस्त धार्मिक स्थलों में भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी एस ओ पी के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य है ।

राज्य एवं जिले के अंदर तथा बाहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट या निजी वाहनों से आने जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी । जिले में समस्त सार्वजनिक स्थलों पर सभी को फेस मास्क या कवर करना एवं 6 फीट का सर्जिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है । जिले में शादी विवाह समारोह हेतु होटल, मैरिज गार्डन, धर्मशाला या अपने घर से अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति प्रदान की जाती है । शादी विवाह समारोह हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है । अन्य किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे । जिले में अंतिम संस्कार हेतु कुल 20 व्यक्तियों तक शामिल होने की अनुमति रहेगी ।

जिले में स्पोर्ट्स कंपलेक्स एवं स्टेडियम को (खेलकूद गतिविधियों के लिए)खोलने की अनुमति रहेगी,परंतु दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे । जिले में एकांत पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क, बोरवन पार्क, कान्हा कुंज पार्क इत्यादि बड़े पार्क जिसमें नगर वन सम्मिलित है, को प्रातः काल एवं सांय काल सेर हेतु खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन एंटरटेनमेंट पार्क, थीम पार्क बंद रहेंगे ।

जिले में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 50% स्टॉफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी । योग संस्था, जिम्नेशियम के खोलने संचालन के संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ।

उपरोक्त समस्त कंडिकाओं में अंकित इस आदेश के तहत जो सेवाएं मुक्त की गई हैं जब तक विशेष रूप से उल्लेखित नहीं हो उन्हें पृथक से अनुमति /पास लेने की आवश्यकता नहीं है । सभी बिंदुओं में कंटेनमेंट क्षेत्र से कोई भी स्टाफ, व्यक्ति स्टाफ, व्यक्ति को कार्यस्थल पर ना बुलाया जाए । उपरोक्त सभी स्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्यतः सुनिश्चित करना होगा । इस हेतु संबंधित दुकान/ संस्था के प्रभारी/संचालक की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी । समस्त एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी सोशल डिस्टेंसिंग प्रणाली एवं अन्य शर्तों को दुकानों एवं अन्य संस्थानों से सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से दल गठित कर सतत निगरानी रखते हुए पालन न करने पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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