भागलपुर :
मुजफ्फरपुर बालिका गृह में हुए यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को बुधवार को आधी रात को भागलपुर जेल से पटियाला के लिए रवाना किया गया. इससे पहले ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल ले जाये जाने से पहले जेल के ही चिकित्सकों ने स्वास्थ्य जांच की. ब्रजेश ठाकुर को 12 पुलिस कर्मियों ने कटिहार-अमृतसर (अप) एक्सप्रेस से पटियाला के लिए रवाना हुए. ब्रजेश ठाकुर को नवगछिया स्टेशन पर प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय में बैठाया गया. लेकिन, ट्रेन के निर्धारित समय 12 बजे से करीब 17 मिनट विलंब से पहुंची आम्रपाली एक्सप्रेस के स्लीर श्रेणी के एस-3 बोगी में सवार किया गया. ट्रेन पर चढ़ने से पहले प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय में अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. इस दौरान प्रतीक्षालय की बिजली भी बंद कर दी गयी थी.
ब्रजेश ठाकुर को कुल 12 पुलिसकर्मियों के साथ पटियाला जेल ले जाया गया. ब्रजेश ठाकुर को ले जानेवाली सुरक्षा टीम में भागलपुर एससीएसटी थाना प्रभारी अजय कुमार, एक जमादार, दो हवलदार के साथ आठ सशस्त्र बल शामिल थे. जानकारी के मुताबिक, आम्रपाली एक्सप्रेस से ब्रजेश ठाकुर को पहले अमृतसर ले जाया जायेगा, फिर वहां से उसे सड़क मार्ग से पटियाला जेल ले जाया जायेगा.
ब्रजेश ठाकुर ने कहा- मैं निर्दोष हूं, सीबीआइ एकपक्षीय कार्रवाई कर रही
पुलिस हिरासत में बालिका सुधारगृह कांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है. मैं बिल्कुल निर्दोष हूं. सीबीआई एकपक्षीय कार्रवाई कर रही है. सीबीआई गुमराह कर रही है. वे बच्चियां मेरी बेटियां थीं. पिछले तीन माह से मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है. पूरे परिवार को गिरफ्ता र कर रही है. सभी बैंक खातों को सीज कर दिया गया है. ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि दो दो न्यायाधीश मेरे यहां आते थे. ब्रजेश ठाकुर से पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ब्रजेश ठाकुर ने कहा एक शब्द में उत्तर दिया, ‘नहीं’. ब्रजेश ठाकुर मीडिया कर्मियों से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला कोर्ट स्थानांतरित करने का दिया था आदेश
ब्रजेश ठाकुर को पंजाब के अति सुरक्षित पटियाला जेल स्थानांतरित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे घटना को बेहद डरावना और भयावह करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपित ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच में बाधा पहुंचा रहा है. इसलिए उसे बिहार से बाहर जेल में ट्रांसफर कर देना चाहिए.
नहीं टूटेगा ब्रजेश का मकान, नगर आयुक्त ने सीबीआई से मांगा मार्गदर्शन
शहरी बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन कर साहू रोड प्रात: कमल प्रेस गली में बने ब्रजेश ठाकुर के मकान और बालिकागृह भवन फिलहाल ध्वस्त नहीं होगा. 48 घंटे के भीतर नगर निगम की तरफ से जारी की गयी दो नोटिसों के बावजूद ब्रजेश की मां मनोरमा देवी ने नोटिस के जवाब देने के लिए एक माह की मोहलत मांगी है. उन्होंने नगर आयुक्त संजय दूबे को आवेदन देते हुए कहा है कि बालिका गृह कांड को लेकर सीबीआई उनके घर और ऑफिस से तमाम कागजात जब्त कर चुकी है. सभी कागजात ब्रजेश के पास रहता था. ब्रजेश अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. ऐसे में 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देना और नगर निगम से पास नक्शा दिखाना संभव नहीं है.
ब्रजेश के संबंधियों की संपत्ति की भी जांच करेगा आयकर विभाग
नगर आयुक्त ने ब्रजेश ठाकुर के ऊपर बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन कर शहरी क्षेत्र में तीन मंजिला मकान, अखबार का प्रेस स्थापित करने आदि के मामले में एक केस दर्ज किया है. इसकी सुनवाई नगर आयुक्त खुद करेंगे. इसमें ब्रजेश के ऊपर नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 एवं 314 के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी. ब्रजेश के संबंधियों की संपत्ति की जांच करेगा. आयकर विभाग बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की संपत्तियों की जांच के बाद आयकर विभाग ने उनके संबंधियों की जांच करेगा. ब्रजेश के जितने संबंधी हैं, सबकी सूची बना कर विभाग ने जांच शुरू कर दी है. उक्त बातें विभाग के बिहार-झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त केसी घुमरिया ने कहीं. उन्होंने कहा कि बालिका गृह कांड के मुख्य आरोपित के संबंधियों के यहां जांच का निर्देश उन्होंने दिया है. ब्रजेश ठाकुर की संपत्ति की जांच भी पूरी हो चुकी है. कर चोरी का मामला सामने आया है. इसकी रिपोर्ट मुख्या लय को सौंपी जा रही है, लेकि न विभागीय कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगेगा. घुमरिया ने कहा कि मुजफ्फरपुर रेंज का टैक्स कलेक्शन अच्छा है. इस बार हमलोगों ने 400 करोड़ कलेक्शन का लक्ष्य रखा है, लेकिन 500 करोड़ तक आने की उम्मीद है.