आम सभा, भोपाल : नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.एस.के.श्रीवास्तव ने लायसेंस नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले 49 मांस-मुर्गे की दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 23 हजार 200 रुपये स्पॉट फाईन वसूला और लगभग 01 क्विंटल मांस जप्त कर उसे फिनाइल डालकर नष्ट करने की कार्यवाही की। नगर निगम भोपाल द्वारा जन सुरक्षा के दृष्टिगत शहर में मुर्गे/बकरा/भैंस आदि की दुकानों का निरीक्षण कर मांस विक्रय लायसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के तहत सोमवार को नगर निगम के पशु चिकित्सक डॉ. एस.के.श्रीवास्तव एवं प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शर्मा के नेतृत्व में जोन क्र. 02, 03, 04,16 एवं 17 के स्वच्छता प्रभारियों व अमले के साथ करबला रोड, साजिदा नगर, स्टेट बैंक चौराहा, शाहजहांनाबाद, नारियलखेड़ा, करोंद, भानपुर इत्यादि क्षेत्रों में मांस का विक्रय करने वालों की दुकानों की सघन जांच की। जांच के दौरान उक्त क्षेत्रों में मांस विक्रय लायसेंस के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 49 दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 23 हजार 200 रुपये स्पॉट फाईन वसूला तथा लगभग 01 क्विंटल मांस जप्त कर उसे फिनाइल डालकर नष्ट करने की कार्यवाही की।
मांस विक्रय की दुकानों के सघन जांच के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ.एस.के. श्रीवास्तव ने मांस विक्रेताओं को चेतावनी दी कि वह मांस विक्रय हेतु दुकानों का लायसेंस नियम अनुसार अनिवार्य रूप से नगर निगम से प्राप्त करें तथा दुकानों के अंदर एवं बाहर साफ, सफाई का विशेष ध्यान रखें। मांस का प्रदर्शन न करें तथा बचे-कुचे अवशेषों को इधर-उधर न फैंककर नगर निगम के वाहनों में डाले। मांस विक्रय लायसेंस के नियमों के विरूद्ध अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों तथा गंदगी फैलाने वालों के विरूद्ध निगम द्वारा की जा रही यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।