दिल्ली की पटियाला अदालत ने आदेश दिया है कि भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की बेंगलुरु स्थित संपत्तियां जब्त की जाएं. कोर्ट ने ये आदेश FERA कानून के उल्लंघन के एक मामले में दिया है. भारत में वापस आने की राह तलाश रहे विजय माल्या के लिए ये एक और झटका माना जा रहा है. बता दें कि बीती 4 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा करार दिया था.
पटियाला हाउस कोर्ट ने हालिया आदेश प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की एक अर्जी पर दिया है. ईडी ने अर्जी दाखिल की थी विजय माल्या पर फेरा कानून के उल्लंघन का मामला बनता है. दरअसल ईडी ने विजय माल्या को समन जारी किया था. उनके घर और दफ्तर पर नोटिस भी लगाए थे और अखबारों में भी विज्ञापन दिए गए थे. लेकिन विजय माल्या उपस्थित नहीं हुए.
सीबीआई ने भी कही थी चार्जशीट दाखिल करने की बात