भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर-तीन से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बल्ले से एक निगम कर्मचारी की पिटाई कर दी थी। निगम अधिकारी एक जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे। तभी आकाश से उनकी बहस हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने बल्ले से कर्मचारी की पिटाई कर दी। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल, जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था उसे ढहाने का आदेश पिछले साल शिवराज सरकार ने दिया था।
आकाश इस समय पुलिस हिरासत में हैं और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गुरुवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी थी। जिसके बाद गुरुवार को सेशंस कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने की संभावना है। इसी बीच सुबह से ही विधायक के समर्थकों का जिला जेल परिसर के बाहर जमावड़ा शुरू हो गया। किसी भी तरह की अप्रिय परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की है।
पिछले साल जारी हुआ था नोटिस
इसी नोटिस के आधार पर बुधवार को नगर निगम के कर्मचारी मकान ढहाने के लिए पहुंचे थे। जहां उनकी विधायक आकाश विजयवर्गीय से बहस हो गई। आकाश के क्रिकेट के बल्ले से निगम कर्मचारी पर हमला करने का वीडियो वायरल हो गया है। वहीं निगम ने अपने 21 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। यह सभी कर्मचारी वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनपर आरोप है कि उन्होंने उस समय निगम कर्मचारी का समर्थन नहीं किया जिसकी आकाश ने पिटाई की थी।
इसके अलावा कुछ लोगों को आकाश के समर्थकों के साथ भी देखा गया था। पुलिस ने बाद में आकाश को गिरफ्तार कर लिया। उनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 294, 323 506, 147, 148 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामला सामने आने के बाद अपनी सफाई में आकाश ने कहा कि यह तो केवल शुरुआत है, हम इस भ्रष्टाचार और गुंडई को खत्म कर देंगे। इस मामले से पहले भी आकाश अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं।
जेल में इस तरह कटी आकाश की पहली रात
विधायक से नहीं थी ऐसी उम्मीद, जमानत निरस्त
पुलिस ने जमानत पर जताई आपत्ति
पुलिस ने आकाश की जमानत याचिका पर आपत्ति दर्ज की। पुलिस ने कहा कि विधायक ने शासकीय सेवक के साथ मारपीट की, अपशब्द कहे, सरकारी काम में बाधा भी पहुंचाई। उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें जमानत देने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में यदि जमानत मिलती है तो इससे सरकारी अफसर, कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा। नगर निगम ने भी आकाश की जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया।
Dainik Aam Sabha