* थाना राजनगर से 5, थाना नौगांव से 4 थाना कोतवाली, सिविल लाइन, बक्सवाहा से 2- 2 एवं थाना बड़ा मलहरा व थाना लवकुश नगर से एक-एक अनावेदक को किया जा चुका है बाउंड डाउन
* अपराधिक प्रवृत्ति एवं क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले करीब 3 हजार अनावेदक को निर्धारित समय के लिए क्षेत्र में सदाचार कायम रखने हेतु किया गया था प्रतिबंधित
(कुलदीप सक्सेना)
आम सभा, छतरपुर।
पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने आगामी लोकसभा निर्वाचन शांति एवं निर्विघ्न संपन्न करवाने हेतु सभी थाना प्रभारी को क्षेत्र अंतर्गत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एवं क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले, पूर्व से प्रतिबंध अनावेदक जो पुनः शर्तों का उल्लंघन कर अपराध या शांति भंग करें उनके विरुद्ध सख्त एक्शन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपत्रित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यवाही जारी है। एवं थाना कोतवाली, सिविल लाइन, नौगांव, बक्सवाहा, बड़ा मलहरा एवं राजनगर द्वारा 17 अनावेदक के विरुद्ध बाउंड डाउन की कार्यवाही की गई है।
*थाना कोतवाली-02*
1. बबलू उर्फ बाबूलाल
2. कृष्ण उर्फ़ मन्नू कोरी निवासी टोरिया मोहल्ला
*थाना सिविल लाइन-02*
1. रतन सिंह
2. वीरू खटीक
*थाना नौगांव-04*
1. परसू उर्फ परशुराम अहिरवार
2. प्रदीप नायक
3. नरेंद्र यादव
4. कल्लू उर्फ कालीचरण राय
*थाना राजनगर -05*
1. मुन्ना सिंह उर्फ विनोद
2. भूरा पटेल
3. रामस्वरूप पटेल
4. मनमोहन कुशवाहा
5. कोमल अहिरवार
*थाना लवकुशनगर -01*
1. सुंदरम अहिरवार
*थाना बक्सवाहा-02*
1. हकीम खान
2. पलटू उर्फ भगवान दास
*थाना बड़ा मलहरा-01*
1. अर्जुन सिंह बुंदेला
*थाना नौगांव एवं राजनगर द्वारा पुनः एक एक अनावेदक के विरुद्ध की गई कार्यवाही निम्नवत है-*
*थाना नौगांव*
1. कल्लू उर्फ कालीचरण राय निवासी ग्राम दौरिया अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। मारपीट, गाली गलौज अवैध वसूली, जुआ एक्ट संबंधी अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं। माह अक्टूबर 2023 में धारा 110 सीआरपीसी के तहत सदाचार कायम रखने हेतु प्रतिबंधित किया गया था। जिसने अप्रैल महीने में पुनः अपराध किया। धारा 122 सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन की कार्यवाही की गई है।
*थाना राजनगर*
1. अनावेदक कोमल अहिरवार पिता बरजोरा अहिरवार निवासी ग्राम इमिलिया अपराधिक प्रवत्ति का है, गाली गलौज मारपीट, अवैध वसूली, सम्पत्ति को क्षति जैसे अपराध पंजीबद्ध हैं। माह मार्च में बाउंड ओवर किया गया था। निर्धारित अवधि में पुनः फरियादी के साथ गाली गलौज व मारपीट कर शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की कार्यवाही की गई।
इसी तरह जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बाउंड ओवर निर्धारित सीमा के लिए प्रतिबंधित अनावेदक जिन्हें क्षेत्र में सदाचार कायम रखने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। पुनः अपराध या क्षेत्र का माहौल खराब या शांति भंग, शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इश्तगाशा अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही निरंतर जारी है।