राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह 10:30 बजे भूमि विवाद पर फैसला सुना सकता है. इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मध्यस्थता के लिए नाम सुझाने को कहा था. सुनवाई के दौरान जस्टिस बोबडे ने कहा है कि इस मामले में मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन होना चाहिए.
हिंदू महासभा मध्यस्थता के खिलाफ है. वहीं निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी है. मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करे कि बातचीत कैसे हो?
कितने पक्ष हैं:
मुख्य रूप से इस मामले में 3 पक्ष हैं.
पहला पक्ष: पहला पक्ष तो मंदिर के भीतर बैठे हुए भगवान राम का है. राम की तरफ से विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा है.
दूसरा पक्ष: यह पक्ष है हिंदुओं के सबसे बड़े अखाड़े निर्मोही अखाड़े की तरफ से. निर्मोही अखाड़ा पिछले करीब सौ साल से इस जगह पर मंदिर बनवाने की लड़ाई लड़ रहा है.
तीसरा पक्ष: तीसरा पक्ष मुसलमानों का है जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है.