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अनिल अंबानी ने एरिक्सन को 459 करोड़ रु का भुगतान किया, जेल जाने का संकट टला

नई दिल्ली

रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोेर्ट की डेडलाइन से पहले ही स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को बकाया 459 करोड़ रुपए चुका दिए हैं। न्यूज एजेंसी के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले 19 फरवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंबानी को अवमानना का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें एक महीने के अंदर 453 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कहा था। इसमें चूक होने पर कोर्ट ने उन्हें तीन महीने जेल भेजने की बात कही थी।

क्या है पूरा विवाद ?
एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

आरकॉम से 700 करोड़ रु वसूलने के लिए बीएसएनएल भी ट्रिब्यूनल जाएगी
सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से 700 करोड़ रुपए बकाया वसूलने के लिए इस हफ्ते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका लगाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया, बीएसएनएल भुगतान में चूक के लिए आरकॉम द्वारा जमा की गई 100 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को पहले ही भुना चुकी है।

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