आम सभा ब्यूरो, ग्वालियर ।
लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्पलेट के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 ए में किए प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मुद्रक और प्रकाशकों को निर्देश दिए गए हैं। सभी मुद्रित सामग्री में प्रकाशक-मुद्रक के नाम के साथ ही संख्या का भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
कोई भी व्यक्ति एसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे। उपबंधों के पालन में दिए गए निर्देशों के तहत मुद्रक द्वारा मुद्रित सभी निर्वाचन संबंधी पम्पलेटों, पोस्टर्स या इसी तरह की अन्य सामग्री के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशन के नाम-पते अंकित किए जायेंगे। प्रकाशित सामग्री की पाँच प्रति निर्वाचन कार्यालय और एक प्रति जनसंपर्क कार्यालय में देनी होगी।