नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में की गई कथित ‘बिच्छू’ टिप्पणी के खिलाफ दर्ज शिकायत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली. थरूर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने जमानत याचिका दायर की जिसके बाद अदालत ने 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली.
भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता राजीव बब्बर ने थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत दर्ज कराई थी. बब्बर ने अपनी शिकायत में कहा कि कांग्रेस नेता के बयान के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं.
28 अक्टूबर 2018 को बंगलौर साहित्य महोत्सव के दौरान थरूर ने कहा था, “मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू के समान है. आप उसे अपने हाथ से हटा भी नहीं सकते और न ही चप्पल से मार सकते हैं.”