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अमानक पाए जाने पर डीएपी खाद के दो लॉट के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

ग्वालियर। जिले में किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त एवं मानक खाद-बीज मुहैया कराने के मकसद से कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देश पर खाद-बीज की दुकानों से सेम्पल लेकर उनकी प्रयोगशाला में जाँच कराई जा रही है। इस कड़ी में दो संस्थाओं से लिए गए डीएपी खाद के नमूने प्रयोगशाला में कराई गई जाँच में अमानक पाए जाने पर इस उर्वरक के लॉट/बैंच स्कंध का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी (उर्वरक) एवं उपसंचालक किसान कल्याण व कृषि विकास डॉ. आनंद बड़ोनिया द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के मुताबिक डबरा रोड़ पिछोर स्थित मैसर्स आईएफडीसी एवं लक्ष्मीगंज ग्वालियर स्थित मैसर्स मध्यप्रदेश राज्य सहकारी वि.सं. शाखा से डीएपी के नमूने जाँच के लिये लिए गए थे। निर्माता कंपनी इंडियन फॉर्मस फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड जगतसिंहपुर उड़ीसा द्वारा निर्मित खाद के एक लॉट/बैच के नमूने प्रयोगशाला की जांच में अमानक पाए गए हैं। इस लॉट के खाद को ग्वालियर जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

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