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रेलवे यात्री ध्यान दें : एक अप्रैल से बदल जाएगा PNR का ये नियम, आपको होगी सुविधा

नई दिल्ली।

रेलवे एक अप्रैल से यात्रियों को नई सुविधा देने जा रहा है। एयरलाइंस के तर्ज पर अब रेलवे यात्रियों को भी जॉइंट PNR मिलेगा। दरअसल, कई बार पहली ट्रेन की देर होने की वजह से यात्री की दूसरी ट्रेन भी छूट जाती है। रेलवे इसके मद्देनजर अब एक के बाद दूसरी ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को ज्वाइंट पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (पीएनआर) जारी करेगा।

इस नई सुविधा के शुरू होते ही रेलवे यात्रियों को पहली ट्रेन के लेट होने की वजह से अगली ट्रेन के छूट जाने पर बिना कोई पैसा काटे आगे की यात्रा के लिए टिकट कैंसिल करने कि अनुमति होगी। बता दें कि ये नया नियम सभी क्लास के पैसेंजर्स के लिए लागू होगा। अगर अभी एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन टिकट बुक की जाती है तो यात्रियों के नाम पर 2 पीएनआर नंबर जेनरेट होते हैं। वहींं नए नियम के आने के बाद अब दो पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा।

रिफंड के लिए शर्तें

रिफंड के लिए रेलवे की ओर से कुछ शर्तें हैं। इसमें दोनों टिकट पर पैसेंजर की डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है दोनों स्टेशन एक होने चाहिए। यह नियम ऑनलाइन या फिर काउंटर से बुक किए टिकट पर भी मान्य होंगे।

अगर आपको स्टेशन से रिफंड नहीं मिलता है तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं जो 3 दिन तक मान्य होगा। अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन की टिकट ली है तो, पहली ट्रेन आने के असल टाइम के 3 घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसिल करा सकते हैं। इससे रिफंड का पैसा काउंटर पर ही मिल जाएगा। अगर टिकट ऑनलाइन बुक की है तो जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन पर TDR भरना पडे़गा। पूरी जानकारी देने के बाद ही पूरा रिफंड मिलेगा।

 

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