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लालू यादव को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार, हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

रांची 
झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामलों में आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत की अर्जी पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश अप्ररेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इससे पूर्व अदालत में सीबीआई ने जमानत पर बहस के लिए समय की मांग की जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया था और 4 जनवरी की तारीख निर्धारित की थी।

दरअसल, चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा काट रहे लालू यादव ने उम्र और बीमारी का हवाला देकर देवघर, चाईबासा और दुमका मामले में जमानत के लिए 11 दिसंबर को याचिका दाखिल की थी।

बेहतर इलाज के लिए जमानत याचिका
याचिका में कहा गया कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं। चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

रिम्स में चल रहा लालू का इलाज
लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। फिलहाल आरजेडी मुखिया का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीते बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है। हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है।

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