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रायसेन जिले में 31 मई को प्रातः 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू , विवाह एवं निकाह समारोह पर भी प्रतिबंध

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आम सभा, रायसेन : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा सम्पूर्ण जिले में सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 17 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण रायसेन जिले में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाते हुए 17 मई 2021 को प्रातः 06 बजे से दिनांक 31 मई को प्रातः 06 बजे तक लागू किया गया है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। पूर्व में जारी शेष प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत रहेंगे।

जिले में विवाह एवं निकाह समारोह पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव द्वारा सम्पूर्ण जिले में 31 मई को प्रातः 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण आम नागरिकों के कोरोना संक्रमण से बचाव एवं जनसामान्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सम्पूर्ण जिले में विवाह एवं निकाह समारोह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जनसामान्य से अनुरोध किया गया है कि वह कोरोना कर्फ्यू अवधि में आयोजित किए जाने वाले विवाह एवं निकाह समारोह को स्थगित किए जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण को कम किया जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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