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CBI vs CBI: SC से आलोक वर्मा को अभी क्लीन चिट नहीं, कहा- और जांच की जरूरत

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) में चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चीफ जस्टिस की बेंच ने कई बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार की सुनवाई में क्या बड़ी बातें हुईं, यहां पढ़ें…

1. छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को CVC की जांच रिपोर्ट सौंपी जाए.

2. आलोक वर्मा को सोमवार तक सीवीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा.

3. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाला NGO सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ आरोपों पर सबूत नहीं दे पाया.

4. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के फैसलों में कुछ भी गलत नहीं है.

5. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट के कुछ मुद्दे पेचीदा हैं, कुछ और आरोपों पर जांच की जरूरत है.

6. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राकेश अस्थाना को सीवीसी रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है.

7. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे.

8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है.

9. आलोक वर्मा पर सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल को भी सौंपी जाए.

10. रिपोर्ट के पूरे अध्ययन के बाद मंगलवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.

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