
भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने नाबालिग को बहला- फुसलाकर सीहोर ले जाकर के उसके साथ रेप करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अठारहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने सुनाया है। मामले में शासन की ओर से मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने मोहल्ले में रहने वाली नाबालिग को बहला- फुसलाकर सीहोर ले जाकर के उसके साथ रेप किया था।
Dainik Aam Sabha