
आम सभा, भोपाल : वर्ष 2022-23 की सम्पूर्ण अवधि अर्थात 01 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए भोपाल जिले की 90 मदिरा दुकानों का 33 एकल समूहों में ई – टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किया जाएगा।
सहायक आबकारी आयुक्त जिला भोपाल ने बताया कि मदिरा दुकानों, एकल समूहों के निष्पादन की कार्यवाही जिला निष्पादन समिति द्वारा कलेक्टोरेट भोपाल के सभाकक्ष में की जाएगी। भोपाल जिले की समस्त 90 मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात इन पर देशी एवं विदेशी मंदिरा दोनो ही विक्रय के लिए उपलब्ध रहेगी। परन्तु ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी दुकान जो वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा दुकान थी, पर देश के बाहर से आयतित मदिरा के विक्रय की अनुमति नहीं होंगी।
ई-टेण्डर हेतु ऑनलाईन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेंडर ऑफर सम्मिट करने की तिथि एक फरवरी सुबह 10 बजे से 11 फरवरी अपरान्ह एक बजे तक निर्धारित की गई है। ई-टेंडर हेतु ऑनलाइन टेंडर खोलने की तिथि 11 फरवरी 2022 अपरान्ह 02:00 बजे होगी। जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि टेण्डर खोलने तक लगने वाले समय यानि प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी ।
ई – टेण्डर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी प्रक्रिया, शर्तें एवं निर्बधन, ई-टेण्डर सुविधा प्रदाता NIC के पोर्टल https://mptenders.gov.in एवं मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाईट https://excise.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए ई – टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, कन्सॉटियम भाग लेना चाहें वे इस संबंध में प्रतिबंधों के अन्तर्गत ई – टेण्डर द्वारा NIC के पोर्टल पर ऑफर दे सकते हैं।
Dainik Aam Sabha