मुंबई
आपने अगर 30 सितंबर तक PAN कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती है. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो यह 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा. आपको बता दें कि जुलाई में बजट पेश के दौरान पैन-आधार लिंकिंग नियमों में बदलाव की जाने की घोषणा की गई थी. ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 घोषित की है.
लागू हो चुका है नया नियम- PAN कार्ड को आधार से जोड़ने का नया नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है.
क्या होगा PAN को आधार से नहीं लिंक किया तो- टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा बताती हैं कि अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि लिंक नहीं करने पर क्या होगा. सरकार को इस मामले में बताना चाहिए कि बेकार हो चुके पैन कार्ड क्या दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं या नहीं. फिलहाल सरकार के नियमों के मुताबिक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है. अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार (निष्क्रिय, Inoperative) हो जाएगा.
कैसे करें PAN को आधार के साथ लिंक- आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in साइट पर विजिट करना होगा. यहां पर आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें. एक नया विंडो खुल जाएगा. इस विंडों में अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम, कैप्चा कोड भरें. इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें. क्लिक करते ही आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया.