आम सभा, भोपाल : भारत सरकार के संदर्भ में आदेश क्रमांक 02 द्वारा जारी निर्देशों में रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय 9:00 से प्रातः 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है भारत सरकार के मंत्रालय उक्त आदेश के संबंध में दिनांक 1 जून 2020 से मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 7:00 से रात्रि 9:00 बजे (14 घंटे) निर्धारित किया गया है। मदिरा, भांग दुकानों पर कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव संबंधी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकाल का विशेष रूप से पालन किया जाए। किसी भी स्थिति में मदिरा दुकानों के शॉपवार, अहातों, आसपास मदिरापान कराया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
लायसेंसी द्वारा प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान के बाहर साबुन-पानी सैनेटाईजर की व्यवस्था रखने के साथ ही प्रत्येक ग्राहक द्वारा हाथ सेनेटाईज करने पर ही मदिरा या भांग का विक्रय किया जावे। किसी भी स्थिति में ग्राहक द्वारा हैंडवाश, सैनेटाईजेशन न करने पर मदिरा, भांग का विक्रय न किया जावें। प्रत्येक मदिरा, भांग दुकान पर कार्यरत कर्मचारी एवं आने वाले ग्राहक द्वारा मास्क का उपयोग किया जाए।