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विदिशा / हाथ ठेला दोपहर दो बजे के बाद प्रतिबंधित

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आम सभा, विदिशा : कोविड 19 गाइड लाइन एवं जारी दिशा निर्देशो के अनुपालन में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए विदिशा अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि नगर विदिशा में प्रत्येक दिवस हाथ ठेला के माध्यम से सम्पूर्ण दिन सब्जी एवं फलों का विक्रय किया जा रहा है जिसके कारण विदिशा के निवासी सब्जी, फल क्रय करने हेतु आना जाना करते है इस कारण से कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।

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अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विदिशा नगर में हाथ ठेला के माध्यम से सब्जी व फल विक्रय हेतु दोपहर दो बजे तक का समय निर्धारित किया गया है ततसंबंध में धारा 144 के तहत विदिशा शहर में दोपहर दो बजे के बाद फल एवं सब्जी का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

ततसंबंध में विदिशा नगरवासियों से अपील की गई है कि वह दोपहर दो बजे तक अपने उपयोगी सब्जी व फलो को अपने-अपने मोहल्ले में आने वाले विक्रेताओें से क्रय कर लें। जारी आदेश का विदिशा नगरपालिका एवं संबंधित थाना प्रभारियों को पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

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