घोसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद और रेप के आरोपी अतुल राय ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है. उन्होंने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर आत्मसमर्पण किया है. चुनाव के बाद से ही आरोपी सांसद फरार चल रहे थे.
सांसद अतुल राय के खिलाफ एक युवती ने बनारस के लंका इलाके में एक मकान में जबरन ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. अतुल राय ने अग्रिम जमानत की तमाम कोशिश असफल होने के बाद सांसद ने सरेंडर किया है.
आरोपी सांसद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
वाराणसी कोर्ट ने आरोपी अतुल राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. गौरतलब है कि रेप के आरोपी अतुल राय अभी तक जीत के बाद भी संसद नहीं गए हैं.
अतुल राय के अदालत में हाजिर न होने पर उनके घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था. उन पर एक पूर्व छात्रा की शिकायत पर वाराणसी के लंका थाने में रेप का मामला दर्ज गया है. वे शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे.
लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी सूचना
संसद के नियमों के मुताबिक अगर किसी सांसद पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है लेकिन गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है.
ऐसे में भले ही अतुल राय ने अभी सांसद के तौर पर शपथ न ली हो लेकिन जीत के सर्टिफिकेट के साथ ही सांसद के तौर पर उनकी पारी शुरू हो चुकी है. अब उन्हें सांसद होने के नाते विशेषाधिकार हासिल है.
इन धाराओं में मुकदमा
अतुल कुमार राय पर बलिया की एक युवती ने बनारस के लंका थाने में रेप, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं मामला दर्ज कराया है. दर्ज मामले के मुताबिक, अतुल राय युवती को लंका स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में झांसा देकर ले गए और यौन शोषण किया.
युवती ने उन पर यह आरोप भी लगाया है कि बसपा नेता दुष्कर्म के बाद उस पर मुंह बंद रखने का दबाव बनाते रहे हैं. रेप का आरोप झेल रहे राय वोटिंग के दौरान और नतीजे के दिन भी फरार थे, बावजूद इसके उन्होंने चुनाव में बीजेपी के सांसद हरिनारायण राजभर को 1,22,018 हजार मतों से हराया था.