भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के पांचवें चरण यानि अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) की गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई की रात प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन पेश की. गाइडलाइंस के ज्यादातर प्रावधान केंद्र की गाइड लाइन पर ही आधारित हैं जिसके तहत सरकार ने 8 जून से प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है. प्रदेश में किसी भी जोन में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी. 1 जून से पास चेकिंग की व्यवस्था प्रदेश भर में खत्म कर दी जाएगी हालांकि कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे.
प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है, जबकि स्कूल खोलने का फैसला जुलाई से किया जाएगा. यानी जून में स्कूल नहीं खोले जाएंगे. सीएम शिवराज ने जनता के नाम अपने संबोधन में कुछ रियायतों का ऐलान किया है. तो वहीं, कोरोना से बचने के लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जो पक्षियों को शिकारी से बचने के लिए एक साधु की ओर से दिए गए मंत्र पर आधारित थी, जिसमें साधु बाबा ने पक्षियों से कहा था कि शिकारी के जाल से बचना है तो ये मंत्र याद रखना- शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे.
कंटेनमेंट एरिया
नई गाइडलाइन के मुताबिक जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी या किसी गांव का प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे. इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश का बाकी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा.