दैनिक आम सभा, भोपाल ।
मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल इन कर्मचारियों के ईपीएफ और डी. ए. को लेकर फैसला इसके हक में आया है, जिसके बाद अब कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को,आदेश दिए हैं इन कर्मचारियों के डी. ए. और ईपीएफ का ब्याज सहित आठ महीनों में भुगतान करें। कर्मचारियों ने अपनी इस जीत पर 7 नंबर स्तिथ परिवहन कार्यालय के पास खुशी जताई।