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भोपाल / धोखाधडी करने वाले आरोपी को हुआ तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रूपये जुर्माना

आम सभा, भोपाल : आज शनिवार को माननीय विशेष सत्र न्‍यायाधीश अमित रंजन समाधिया विशेष न्‍यायालय (भ्र.नि.अ.) ने आरोपी मो. आबिद खां को धारा 120 बी एवं 420 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रू अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अमित राय एवं डी.के. आर्य सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 11.08.89 को समन्‍वयक गृह निर्माण सहकारी संस्‍था मार्यादित भोपाल ने कॉपरेटिव सेन्‍ट्रल बैंक लिमिटेड शाखा पिपलानी को जमा राशि 45000रू को तीन वर्ष की अ‍वधि के लिये 10.05 प्रतिशत ब्‍याज पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के नाम से आदेशानुसार जमा करायी थी। साथ ही आरोपी मो. आबिद ने 6 कृषकों के नाम से कुल धनराशि 6,09,000 प्राप्‍त की परंतु उसने यह धनराशि संस्‍था के बैंक स्थित खाते में जमा नहीं कराई न ही इसका उल्‍लेख संस्‍था की रोकड बहि में किया। इस प्रकार आरोपी मो. आबिद ने उक्‍त धनराशि का गबन किया।

आरोपी ने करार किया कि उसने कृषकों से उनके द्वारा देय अग्रिम धनराशि के स्‍थान पर 9 लाख रूपये आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधडी की। इस प्रकार दस्‍तावेजो के साक्ष्‍य के अनुसार आरोपी मो. आबिद के विरूद्ध धारा 120 बी, 420 के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना राज्‍य आर्थिक अपराध अन्‍वेषण ब्‍यूरो, (ईओडब्‍ल्‍यू) भोपाल में अपराध क्रमांक 02/2003 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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