आम सभा, हरिओम त्यागी, ग्वालियर । लोकसेवा गारंटी कानून एवं सीएम हैल्पलाइन इत्यादि से संबंधित आवेदनों को गंभीरता से न लेना तीन वरिष्ठ अधिकारियों को भारी पड़ा है। कलेक्टर श्री भरत यादव ने इन तीनों अधिकारियों को तीन – तीन दिवस का अवैतनिक अर्थात वेतन काटने के पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्ट्रेट की लोक सेवा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री श्री अरविंद शर्मा को तीन – तीन दिवस का अवैतनिक किया गया है। सिविल सर्जन डॉ. गुप्ता और सहायक यंत्री पीएचई अरविंद शर्मा द्वारा सीएम हैल्पलाइन के तहत प्राप्त हुई शिकायतों का अपने स्तर पर निराकरण नहीं किया, जिससे शिकायतें उच्च स्तर पर अंतरित हुईं। इसी तरह नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल द्वारा सीवेज से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद निराकरण नहीं किया गया।
यह लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर श्री यादव ने इन तीनों अधिकारियों को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगे गए। सिविल सर्जन विनोद कुमार गुप्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब समय-सीमा में नहीं पेश किया। जबकि क्षेत्रीय अधिकारी महेन्द्र अग्रवाल व सहायक यंत्री अरविंद शर्मा के स्पष्टीकरण समाधानकारक नहीं पाए गए।
कलेक्टर ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम के तहत यह कार्रवाई करने के साथ-साथ उन्हें सचेत भी किया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। अन्यथा और भी सख्त कार्रवाई की जायेगी।