
जोधपुर : अभिनेता सलमान खान को अपने हथियार लाइसेंस के बारे में एक झूठा हलफनामा सौंपने के आरोपों में यहां की एक अदालत से बृहस्पतिवार को एक बड़ी राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज कर दी और उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र कछवाल ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया, जिसे नौ फरवरी को दलीलें पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। खान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए।
यह मामला खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले से संबद्ध है। इसके तहत अभिनेता पर यह आरोप लगाया गया था उनके हथियार के लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई और इनका इस्तेमाल शिकार करने में किया गया था।
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