– धारा 509 भादवि के अन्तर्गत न्यायालय ने दी सजा
आम सभा, भोपाल : जिला भोपाल के न्यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने महिला को देखकर अश्लील इशारे करने वाले आरोपीगण अनीस मियां पिता श्री रसीद मियां उम्र 42 वर्ष पता ग्राम गुराडिया, रायसेन, मुकेश सिंह पिता हाकम सिंह, उम्र 37 वर्ष एवं कल्याण सिंह पिता हाकम सिंह, उम्र 44 वर्ष पता ग्रीन पार्क कॉलोनी गौतम नगर भोपाल को धारा 509 भादवि के अंतर्गत 09 -09 माह के सादा कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन मनोज त्रिपाठी एडीपीओ द्वारा किया गया।
एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पीडिता ने रिपोर्ट लेख करायी की आरोपी अनीश मियां आटो चालक है और उसके घर के सामने ऑटो लेकर खडा रहता है। आरोपी अनीश आरोपी कल्याण व मुकेश के पास खडा होकर फरियादिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता, इशारे करता और अश्लील हरकते करता रहता था दिनांक 18 अप्रैल 2014 के सुबह 10 बजे के करीब आरोपी अनीश फरियादिया को देखकर कर इशारे और अशलील हरकते कर रहा था तभी वहां फरियादिया की सास वहां आ गयी और आरोपी को मना करने लगी तो आरोपी फरियादिया की सास को भी गन्दी-गन्दी गालिया देने लगा और जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना निशातपुरा में की गयी थी।