नई दिल्ली.
सरकार ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया कि वो ग्राहकों के वेरिफिकेशन और नई सिम जारी करने के लिए आधार का इस्तेमाल बंद करें। दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में 5 नवंबर तक कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार का इस्तेमाल बंद करने के आदेश दिए थे। उधर, ट्राई ने निजी कंपनियों पर सवाल उठाए कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करने पर डेटा एक्सेस की परमिशन क्यों मांगी जाती है?
फॉर्म से भी आधार का कॉलम हटेगा
- कंपनियों को अपने फॉर्म से आधार नंबर की एंट्री का कॉलम भी हटाना पड़ेगा। दूरसंचार विभाग का कहना है कि ग्राहक अपनी इच्छा से आधार कार्ड को आईडी के तौर पर दें तो ऑफलाइन मोड में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- टेलीकॉम कंपनियों ने केवाईसी नॉर्म्स पूरे करने के लिए वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। इसके तहत मौके पर ग्राहकों का फोटो और आईडी-एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी के जरिए प्रोसेस पूरा करने का रास्ता सुझाया गया।
- दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से कहा है कि वो नया सिस्टम तैयार कर 5 नंवबर तक इसके सबूत पेश करें।
- टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने शुक्रवार को निजी कंपनियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि ग्राहकों के डेटा का मिसयूज ना हो। ट्राई ने मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से उनके डेटा एक्सेस की परमिशन लेने पर सवाल उठाए।
- ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि ग्राहक कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो उनसे कॉन्टेक्ट, कैमरा और दूसरे डेटा एक्सेस की इजाजत मांगी जाती है। लेकिन, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। बल्कि, ऐसा करने से ग्राहकों की प्राइवेसी को खतरा रहता है।
Dainik Aam Sabha