नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद करने से इनकार कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवार सौमित्र खान को उनके जिले में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सौमित्र खान को उनके जिले बांकुड़ा में केवल नामांकन दाखिल करने के लिए जाने की इजाजत दे दी है।
सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सौमित्र खान से बांकुड़ा जिले में उनके प्रवेश पर रोक वाले आदेश में सुधार के लिए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में ही जाने का निर्देश दिया। बता दें कि खान पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेने का आरोप है। इसके अलावा वह अवैध रेत खनन के मामले में भी आरोपी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने खान पर जांच लंबित होने के कारण उन्हें उनके जिले बांकुड़ा में प्रवेश पर रोक लगा रखी है।
उल्लेखनीय है कि सौमित्र खान पहले तृणमूल कांग्रेस से सांसद थे लेकिन उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब वह भाजपा उम्मीदवार के तौर पर बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि, हाईकोर्ट ने उनके बांकुड़ा जिले में प्रवेश पर रोक लगा रखी है, जिससे राहत के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सर्वोच्च अदालत ने पर्चा दाखिल करने के लिए बांकुड़ा में प्रवेश की इजाजत देकर उन्हें थोड़ी राहत जरूर दे दी है।