आम सभा, भोपाल।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने तथा साफ-सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने व स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिगत सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल तथा प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग न करने, घरों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीले-सूखे तथा अन्य प्रकार के कचरे को पृथक-पृथक डस्टबिन रखने तथा डोर टू डोर कचरा संग्रह करने वाले वाहन को अलग-अलग ही देने हेतु अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से जन जागृति एवं समझाइश के द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं तथा बार-बार समझाइश के बाद भी साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध निगम अमले द्वारा सख्त कार्यवाही भी की जा रही है।
निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सहित निगम के सफाई अमले द्वारा निरंतर अपने अपने क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था की निगरानी भी की जा रही है। इसी तारतम्य में जोन क्रमांक 14 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 61 खजूरी कला में कबाड़े की दुकान संचालक द्वारा तांबा निकालने हेतु वायर जलाकर वायु प्रदूषण फैलाने पर 500 रूपये, वार्ड क्रमांक 60 में सागर गेरे रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा रेस्टोरेंट की धुलाई कर पानी सड़क पर बहाया जा रहा था जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही थी जिस पर 500 रूपये, वार्ड क्रमांक 62 में सार्वजनिक सड़क पर ट्रक की सफाई कर कचरा फैलाकर गंदगी करने वाले ट्रक चालक पर 500 रूपये, खजूरी बायपास रोड स्थित ढाबा संचालक द्वारा ढाबे का कचरा नाले में डालने पर 1000 रूपये तथा आईएसबीटी परिसर में बसों की धुलाई कर गंदगी करने पर 200 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया। इसके अलावा जोन क्रमांक 04 में 17 प्रकरण में राशि 1950 रूपये, जोन क्रमांक 05 में 18 प्रकरण में राशि 3600 रूपये का स्पॉट फाइन किया गया।
साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करने, सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकोल, प्रतिबंधित पालीथीन का उपयोग करने तथा नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।