आम सभा ब्यूरो, ग्वालियर :
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने लोक सेवा गारंटी के तहत पात्र व्यक्ति को समय पर सेवा प्रदान न करने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मृदुल सक्सेना को कारण बताओ नोटिस दिया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत आवेदकों को समय-सीमा में सेवा प्रदान करने का प्रावधान है। परंतु सीएमएचओ डॉ. सक्सेना ने राज्य बीमारी सहायता निधि के दो लाख तक के ऐसे प्रकरण जिन्हें जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस दिया है।
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