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दुकानदार अब ज्यादा नहीं वसूल सकेंगे तीन प्लाई वाले मास्क की कीमत, केंद्र सरकार ने 16 रुपए तय की कीमत

दिल्ली

केंद्र सरकार ने तीन फ्लाई वाले फेस मास्क की कीमत 16 रुपए तय कर दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अफसरों और मास्क निर्माताओं के बीच गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव पवन अग्रवाल ने बताया कि 3 प्लाई वाले मास्क की कीमत पर स्थिति साफ नहीं होने के कारण निर्माता कई तरह की चुनौतियां का सामना कर रहे थे। इसलिए हमने अब ऐसे एक मास्क की खुदरा कीमत 16 रुपए तय कर दी है। यह कीमतें तीस जून तक प्रभावी रहेंगी। वहीं, सैनिटाइजर और मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए विभाग इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी जुटा है।

इससे पहले, केंद्र सरकार ने कोरोनावायस फैलने के बाद हैंड सैनिटाइजर और मास्क बनाने में लगने वाले सामान की कीमतें बढ़ने के बाद इनकी कीमतें तय कर दी थीं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी, जो 12 फरवरी 2020 को थी। इसके बाद दो प्लाई वाले सर्जिकल मास्क की खुदरा कीमत 8 रुपये प्रति मास्क, जबकि तीन प्लाई वाले मास्क की कीमत 10 रुपये तय हुई। वहीं, 200 एमएल के हैंड सैनिटाइजर की अधिकतम कीमत 100 रुपये तय की गई है। यह कीमतें भी 30 जून तक प्रभावी रहेंगी।

सरकार ने सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है

इसी महीने सरकार ने सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया था। इन वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाए थे। केंद्र सरकार ने 19 मार्च को हैंड सैनिटाइजर बनाने में इस्तेमाल अल्कोहल की अधिकतम कीमत तय की थी।

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