
आम सभा, शहडोल। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिये माननीय कलेक्टर महोदय शहडोल के द्वारा किराना, सब्जी, दूध डेरी, पीडीएस दुकाने आदि को खोलने हेतु समय निर्धारित किया गया है और धारा 144 जा0फौ0 लागू की गयी है। पुलिस अधीक्षक शहडोल, सतेन्द्र कुमार शुक्ल जी के द्वारा निर्देशन का पालन न करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिखित निर्देश के बाद भी दिनांक 31 मार्च 2020 को शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बार-बार समझाईश देने के बाद भी दुकाने खोलने और नियमों का उल्लंघन करने पर लगभग एक दर्जन आरोपियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी है।
Dainik Aam Sabha