Tuesday , April 21 2026
ताज़ा खबर
होम / राज्य / मध्य प्रदेश / मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु योजना लागू

मध्यप्रदेश में सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु योजना लागू

– सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचायें और 5 हजार रूपये पारितोषक राशि पायें

– सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा योजना लागू की

भोपाल : देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर में कमी लाने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड समेरिटन स्कीम लाई गई है। इस स्कीम के तहत मोटरयान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बचाने का कार्य करने वाले गुड समेरिटन (नेक व्यक्ति) को 5 हजार रूपये की नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जायेगा। इस योजना को प्रोत्साहन अवार्ड नाम दिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जी. जनार्दन ने बताया कि मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) सीधा अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर ले जाता है तो उस व्यक्ति के बारे में डॉक्टर द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगा। पुलिस द्वारा गुड सेमेरिटन का पूर्ण पता, घटना का विवरण, मोबाईल नम्बर इत्यादि एक अधिकृत लेटरपेड पर निर्धारित प्रारूप में लेख कर एक प्रति गुड सेमेरिटन को और एक प्रति जिला अप्ररेजल कमेटी को भेजी जाएगी। यदि गुड सेमेरिटन द्वारा सीधे पुलिस को सूचना देकर मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर ले जाकर जान बचाई जाती है तो पुलिस द्वारा उनका पूर्ण पता, घटना का विवरण निर्धारित प्रारूप में लेख कर एक प्रति गुड सेमेरिटन को दी जाएगी एवं एक प्रति जिला अप्ररेजल कमेटी को भेजी जाएगी।

ऐसे प्रकरणों को परीक्षण करने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला अप्ररेजल कमेटी गठित की जाएगी जिसमें पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी सदस्य होंगे। मोटरयान सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन अवर में अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर ले जाने वाले गुड सेमेरिटन को नगद प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाकर प्रोत्साहित करेंगे, ताकि आम जनता इनसे प्रेरित होकर मोटर यान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने में सामने आये ताकि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्युदर को कमी लाई जा सके।

योजना का उद्देश्य

यह योजना मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन अवर में जान बचाने के लिए अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर ले जाने वाले आम-जनता को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देना है।

पात्रता

कोई भी व्यक्ति जो मोटर यान सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन अवर में अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर तत्परता से पहुँचाकर जान बचाता है ऐसे सभी व्यक्ति इस अवार्ड के लिए पात्र होंगे। गोल्डन अवर अर्थात दुर्घटना होने के एक घंटे के भीतर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मरने से बचाने के लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रोत्साहन राशि

योजना में दिए दी जाने वाले अवार्ड में 5 हजार रूपये नगद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यदि मोटरयान सड़क दुर्घटना में एक से अधिक गुड सेमेरिटन व्यक्ति की जान बचाते है तो प्रोत्साहन राशि समान रूप से उनमें बांटी जाएगी। यदि एक मोटरयान सड़क दुर्घटना में एक से अधिक गुड सेमेरिटन द्वारा एक से अधिक गंभीर घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचा कर जान बचाते हैं तो हर एक गुड सेमेरिटन को 5 हजार रूपये नगद प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र भी दिये जाऐंगे।

जिला अप्ररेजल कमेटी द्वारा पुलिस थाना, अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरणों की समीक्षा कर गुड सेमेरिटन अवार्ड प्रदाय हेतु निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार चयनित प्रकरणों की सूची को राज्य परिवहन आयुक्त को भेजा जाएगा। राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सीधे गुड सेमेरिटन के बैंक खाते में प्रोत्साहन राषि जमा कर दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों से उत्कृष्ट तीन-तीन प्रकरण प्राप्त कर परिक्षण किये जायेंगे। प्राप्त प्रकरणों का गहनता से परीक्षण कर कुल 10 प्रकरण उत्कृष्ट सहायता के आधार पर चयनित किए जाकर प्रत्येक प्रकरण में जान बचाने वाले व्यक्ति को 1-1 लाख रूपये अतिरिक्त पारितोशित राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं एक ट्रॉफी परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दी जाकर सम्मानित किया जाएगा।

गुड सेमेरिटन द्वारा दी गई जानकारी केवल अवार्ड प्रदाय के लिए उपयोग की जाएगी, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। इस प्रकार एक गुड सेमेरिटन को वर्ष में अधिकतम 5 प्रकरणों में अवार्ड दिया जा सकेगा। गुड सेमेरिटन कार्य में प्रदाय की जाने वाली अवार्ड की समस्त राशि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। श्री जनार्दन ने बताया कि योजना के संबध में पीटीआरआई पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस संबंध में लोगों से अपील है कि सड़क दुर्घटना में जहाँ भी कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है उसे अस्पताल पहुँचाकर उसके जीवन की रक्षा करने में योगदान करें। जीवन रक्षा के इस नेक कार्य में स्वंय भी आगे आएं और लोगों को भी जान बचाने के लिए प्रेरित करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)