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सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन नहीं किया जाएगा – कलेक्टर श्री लवानिया

– आयोजनों में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठा होने पर रोक

– COVID-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु उठाए गए आवश्यक कदम

आम सभा, भोपाल। कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस संबंध में निर्देश जारी कर सभी भोपालवासियों से अपेक्षा की है कि सभी अपने अपने घरों में पूजा, उपासना करेंगे। कोविड 19 की रोकथाम और बचाव के लिए यह आवश्यक कदम उठाया गया है।

श्री लवानिया ने निर्देश दिए है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम राज्य शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाए। सार्वजनिक, धार्मिक और निजी तौर पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा ना हो साथ ही फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल एस एन मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को निर्देश जारी कर धार्मिक कार्य, व्यवहार त्यौहार एवं उपासना स्थलों पर कोविड-19 से बचाव हेतु निर्देश जारी किए है।

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