– 15 अगस्त के बाद दो जिलों में होगा ट्रायल
नई दिल्ली। केन्द्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जम्मू- कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल करने के मसले को देख रही विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर डिवीजन में 15 अगस्त के बाद प्रयोग के आधार पर सीमित स्तर पर 4जी सेवा बहाल करने का फैसला किया है।
न्यायमूर्ति एनवी रमण , न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ को केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विशेष समिति ने जम्मू कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में प्रयोग के आधार पर तेज गति वाली इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का निर्णय लिया है। अटार्नी जनरल ने कहा कि समिति ने जम्मू-कश्मीर में थोड़ा-थोड़ा करके 4जी सेवाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इस प्रयोग के नतीजों की दो महीने बाद समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि समिति ने सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कई विकल्पों पर विचार किया क्योंकि खतरा अब भी बहुत ज्यादा है। पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों केन्द्र और जम्मू- कश्मीर प्रशासन का यह दृष्टिकोण काफी बेहतर है। पीठ ने कहा कि चूंकि दोनों प्रशासन एक ही बात कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी, तो फिर इस मामले को अब लंबित क्यों रखा जाए। वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि अवमानना का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन हो रहा था।
गैर सरकारी संगठन ‘फाउंडेशन फार मीडिया प्रोफेशनल्स’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी चिंता बरकरार है। उन्होंने विशेष समिति का आदेश प्रकाशित करने और इसे सार्वजनिक करने का मुद्दा उठाया और कहा कि इसकी समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए। अहमदी ने कहा कि वह अटार्नी जनरल के कथन को ध्यान में रखते हुए अवमानना कार्यवाही के लिए जोर नहीं दे रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने के संबंध में शीर्ष अदालत के 11 मई के आदेश पर अमल नहीं किए जाने के कारण इस गैर सरकारी संगठन द्वारा अवमानना कार्यवाही के लिए दायर यचिका पर सुनवाई कर रही थी। जम्मू- कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और इसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभक्त करने के केन्द्र सरकार के पिछले साल अगस्त के फैसले के बाद से ही इस केन्द्र शासित प्रदेश में उच्च क्षमता वाली 4जी इंटरनेट सेवा निलंबित है। इस मामले की मंगलवार को सुनवाई शुरू होते ही अटार्नी जनरल ने एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया और कहा कि विशेष समिति की 10 अगस्त को बैठक हुई थी।
4जी की बहाली का ट्रायल अच्छी शुरुआत : सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में 4 जी सेवाओं की बहाली को लेकर सूचना दी है। केन्द्र ने कहा है कि जांच के लिए गठित विशेष समिति ने सीमित क्षेत्रों में ट्रायल आधार पर हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने पर सहमति दे दी है। न्यायमूर्ति एन.वी.रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष केन्द्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल ने कहा है कि कुछ स्थानों पर इंटरनेट पर लगे प्रतिबंधों को ट्रायल के आधार पर हटा दिया जाएगा। इस बारे में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि यह एक काफी अच्छी शुरूआत है। कोर्ट ने केन्द्र के फैसले की सराहना भी की। पीठ ने यह भी कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा और बाद में इस सेवा का विस्तार किया जा सकेगा।