– कलेक्टर ने जिले में निर्धारित की शर्तों
– स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य
आम सभा, कोरिया (छत्तीसगढ़) : कलेक्टर सत्य नारायण राठौर द्वारा जिले में नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों को सुबह 8.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। इसके तहत क्षेत्र मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, नई लेदरी एवं खोंगापानी हेतु सोमवार से शनिवार तक संचालन की अनुमति दी गई है। प्रत्येक रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी। इसी तरह क्षेत्र बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर हेतु रविवार से शुक्रवार तक संचालन की अनुमति दी गई है तथा प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
नाई, सैलून एवं ब्यूटी पार्लरों के संचालन के संबंध में जिन शर्तों का पालन करना होगा, उनमें संचालित दुकानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व से अनुमति लेकर आने की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ग्राहकों तथा उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात सेनेटाईज करने की अनिवार्यता शामिल है। इसके साथ ही शर्त के अधीन संचालित प्रतिष्ठानों में न्यूनतम कर्मचारी उपस्थित होंगें। एक समय में एक ही ग्राहक की अनुमति होगी। फोंम शेंविग का प्रयोग किया जाये। ग्राहकों को अपने साथ आवश्यक टॉवेल एवं कपड़े लाना अनिवार्य होगा एवं सैलून के इन वस्तुओं का उपयोग नही करेंगें। दुकान में उपलब्ध सामग्री जैसे – कुर्सी, टेबल, कपड़े, ब्रश तथा अन्य उपयोग की जाने वाली अन्य सामाग्री का सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा किसी अन्य स्थान से आने का विवरण की जानकारी संलग्न प्रारूप में दर्ज कराकर हस्ताक्षर करवाकर रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य होगा।
पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत रहेंगे। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेंगे। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट, कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।